उपभोक्ता का अर्थ meaning of Consumer

उपभोक्ता   संरक्षण  अर्थ  Meaning  of Consumer 





उपभोक्ता संरक्षण से आशय है उत्पादकों   व्यापारियों  के   द्वारा उपभोकता हितों के विरुद्ध की जाने वाले  व्यापारिक  कार्यवाहियों के विरुद्ध उपभोक्ताओं का आश्वाशन देना हैं  उपभोक्ताओं के  हितों के विरुद्ध  की जाने वाली व्यापारिक कार्यवाहियों में मिलावट  ,निम्न  वस्तुओं या सेवाओं की आपूर्ति ,काम तोल  या माप , अधिक कीमत वसुलना आदि शामिल हैं   क़ानूनी और अन्य उपयोगो द्वारा  ऐसे कार्यवाहियों को रोकना ऐसे व्यवहारों में लुप्त उत्पादकों के विरुद्ध कार्यवाही करना ही उपभोक्ता   संरक्षण का  मूल्य तत्व  हैं 

उपभोक्ता   संरक्षण   Consumer  of  Protection 

उपभोक्ता  संरक्षण  अवधारणा का मूल रूप से   अर्थ  उपभोक्ताओं  को विक्रेताओं   धोखाधङी गतिविधियों से बचाना और उनके अधिकारों की रक्षा  करना है  इससे उन्हों उनकी शिकायतों  समाधान मिलता है  

.मिलावटी  उत्पादन अर्थ   बेचना जिसका अर्थ   बेचे जा रहे उत्पाद में कुछ ख़राब सामग्री  
.नकली  सामान बेचना अर्थ  है वस्तिक उत्पाद के विकल्प के रूप कम  मूल्य वाला कोई वस्तु  को बेचना 


उपभोक्ता संरक्षण की आवश्यकता तथा महत्व   Need or Importance of  Consumer  Protection  

उपभोक्ताओं के  लिए  उपभोक्ता  संरक्षण  की आवश्यकता  समय अनु भव हुई, जिस समय उपभोक्ताओं को सही सही मूल्य पर सही मात्रा में सही क़िस्त की एवं सही समय पर वस्तुओं था सेवाओं उपलब्ध होने में कठनाई  होने लगी तथा  दूसरी ओर उत्पाद एवं  वितरण  शृंखलाओं की उत्पाद की विषय में भ्रामक सुचनाओं  तथा विभिन्न प्रकार के उपभोक्ताओं को ठगे जाने तथा विभिन्न उपभोक्ताओं द्वारा शोषण करने  प्रवृति में वृद्धि  होने लगी  | 


उपभोक्ता संरक्षण का महत्त्व 







उपभोक्ता संरक्षण आधुनिक अर्थव्यवस्थाओ  का  महत्वपूर्ण पहलु है ,जिसका उद्देश्य अनुचित व्यापर अभ्यासों के विरुद्ध उपभोकताओं  के अधिकारों  की रक्षा  करना  निष्कर्ष  एवं कुशल विवाद समाधान तंत्र    सुनिशित  करना है और उपभोक्ता संरक्षण  महत्त्व निम्न लिखित है 

1 . सामाजिक  उत्तरदायिवत्व के प्रति चेतना जगाने के लिए ( to Arouse  Awareness towards  Social  Responsibility 


आज कल सभी   बड़े या छोटे स्तरों पर  व्यवसायायिओं  में अपने सामजिक उत्तरदायित्वों  के प्रति चेतना जाग्रत करने के प्रयास  किये जा रहे है |  इसका मुख्य कारण  यह है जी अधिक से अधिक लाभ कमाने की लालसा  उन्होंने सामाजिक उत्तरदायित्वों  के प्रति उदासीन  बना रही है जिसे सामाजिक उत्तरदायित्वों  के प्रति चेतना बना रहे | 


2 .मानवीय कल्याण के लिए For Human  Walfare

यह विश्व का प्रत्येक मानव का  पहला  उपभोक्ता  है और बाद में कई और हम सभी किसी न किसी रूप से एक उपभोक्ता ही तो है इसमें स्वम  व्यवसायायि भी सम्मिलित है यह मनवा कल्याण के बहुत ही जरुरी है और यह सभी मनुष्यों को यह प्रयाप्त मात्रा में आवश्यक है जिसेमानवीय स्वास्थ्य में भी सुधार  होगा | 


3.  उपभोक्ता के अपने प्रति जागरूक करने के लिए Consumer Awareness  towards their Rights 

सामन्य उपभोक्ता अपने अधिकारों के प्रति उदासीन है | या तो उसे अपने अधिकारों  के प्रति जानकारी नहीं है तथा यदि उसे थोड़ी सी जानकारी है भी तो वह विभिन्न कारणों से (जैसे दयनीय आर्थिक स्थिति ) इतना  अधिक निराश हो  चूका  है   

|4. आवश्यकय   सूचनाएँ उपलब्ध  करने के लिए ( For Supplying Necessary Informations  ) 

समान्य  उपभोक्ता  को उपभोग वस्तुओ  की गुणवत्ता  टिकाऊपन , शुद्धता  , उपयोगिता , आदि के बाद में जानकारी करना आवशयक हैं. लेकिन वह जानकारी के आधार पर सही समय पर सही वस्तु  का मुख्य रूप से चयन कर सके  इसलिए सामान्य उपभोकता के आवशयक सूचनाएँ  प्राप्त करना जरुरी है। 


5.प्रदुषण से सुरक्षा  प्रदान करने के लिए (For Providing Safety  against  Pollution )

इस समय प्रदुषण सुरक्षा प्रदान करने के लिए चाहें  वह जल  प्रदुषण हो या वायु प्रदुषण तथा ध्वनि प्रदुषण दिनों दिन वह गंभीर रूप से धारण करती जा रही है।  आज कल के उपभोक्ता की शुद्ध उपभोग्य वस्तुओं का तो कहना ही क्या है उसे उपभोग करने के लिए प्रयाप्त मात्रा में शुद्ध जल शुद्ध वायु  तक नहीं मिल सकती है। जिसके स्वरूप  इसका सामान्य जीवन नरक  बन चूका है। और वह अनेक प्रकार के बीमारियों का शिकार लोग बन रहे है। इस लिए दूषित बीमारियों के प्रति उपभोक्ता को सुरक्षा प्रदान के लिए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम जरुरी है। 


6. मानवीय कल्याण के लिए (For  Human Walfare )

यह विश्व का प्रत्येक मावन का पहला उपभोक्ता है  हम सभी किसी न   किसी रूप में  उपभोक्ता  ही है इसमें स्वंम व्यवसायी भी   शामिल   है। मनवा कल्याण   के  यह परम आवशयक है की सभी मनुष्यों को उपभोग के लिए प्राप्त मात्रा में सस्ती सुन्दर शुद्ध तथा सही गुणवत्ता वाली वस्तुएं  प्राप्त हो इस प्रकार उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम  आवशयकता  है  ऐसा करने के मानवीय स्वास्थ्य में सुधार  होगा। 








Post a Comment

Previous Post Next Post